दोस्तों क्या आपको पता है कि आप किसी संस्था को दान या फिर चंदे में दीये हुये पैसो पर भी इनकम टैक्स की छूट पा सकते हो।
इसके लिये आपको इनकम टैक्स में सेक्शन 80G में अपने द्वारा कीये गये दान की जानकारी देनी होती है।
तो आज की इस पोस्ट में हम यही जानेगे की सेक्शन 80G क्या है।
तो ये सब जानने के लीये पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ियेगा।
Section 80G क्या होता है?
- दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 80G का मतलब किसी भी व्यक्ति या संस्था को दान में या चंदे में दी गयी रकम पर टैक्स छूट पाने का अधिकार देता है।
- आप अगर किसी समाज सेवा या जनकल्याण करने वाली संस्थाओं को दान देते है तो उन पैसो पर आपकी इनकम टैक्स में सेक्शन 80G के द्वारा छूट मिलती है।
- लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो संस्था जिसे आप दान कर रहे है वो सरकार मान्य है या नहीं।
- क्योंकि सरकार मान्य संस्थाओं पर ही आपको सेक्शन 80G के तहत टैक्स की छूट दी जाती है।
FAQ
नीचे आपको Section 80G के बारे में ज्यादातर लोगो के द्वारा पूछें गये सवाल और उसके जवाब दीये गये है।
Section 80G Claim कैसे करें?
दोस्तों सेक्शन 80G के तहत छूट पाने के लीये आपको इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल करते समय सेक्शन 80G में दान प्राप्त कर्ता का नाम, उसका पैन कार्ड, उसका पता और दान की गई रकम का विवरण देना होता है।
Section 80G क्या है?
सेक्शन 80G इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक एक्ट है जो किसी भी व्यक्ति को दान में दीये हुये पैसो के ऊपर टैक्स छूट पाने का अधिकार देता है।
Video Tutorial
अंतिम शब्द
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